NEET Paper Leak Case: सुप्रीम को ने NTA को नोटिस जारी कर पूछा कि क्या नीट-यूजी 2024 में बैठने वाले उम्मीदवारों को प्रदान की गई OMR Sheet के संबंध में शिकायत उठाने की कोई समय सीमा है। कोर्ट ने निजी कोचिंग सेंटर और कुछ नीट उम्मीदवारों द्वारा दायर नई याचिका को भी लंबित मामलों के साथ संलग्न कर दिया। अब इस मामले पर भी सुनावाई 8 जुलाई को होगी।
NEET Paper Leak Case: 8 जुलाई को सुनवाई होगी
नीट परीक्षा में धांधली मामले में सुप्रीम को ने National Testing Agency (NTA) को नोटिस जारी किया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने एक निजी कोचिंग सेंटर और कुछ नीट उम्मीदवारों द्वारा दायर नई याचिका पर NTA से जवाब मांगा। कोर्ट ने नई याचिका को कई अन्य लंबित मामलों के साथ संलग्न कर दिया। अब इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी।
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NEET Paper Leak Case: कोर्ट ने NTA से पूछा सवाल ?
कोर्ट ने NTA से पूछा कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों को प्रदान की गई OMR sheets के संबंध में शिकायत करने की कोई समय सीमा है। कोचिंग संस्थान और उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बंसत ने कहा कि नीट परीक्षा में शामिल कई छात्रों को अभी तक OMR sheet नहीं मिली है।
NEET Paper Leak Case: OMR पर NTA ने क्या कहा?
वहीं, एनटीए की ओर से पेश वकीन ने कहा कि ओएमआर शीट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। वहीं, उम्मीदवारों की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में शिकायत दर्ज करने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया या समय सीमा नहीं है और इसलिए अंतरिम राहत के रूप में उम्मीदवार ओएमआर शीट देने की मांग कर रहे हैं।
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NEET Paper Leak Case: कोर्ट ने NTA को जारी किया नोटिस
वहीं, इस मामले को सुनने के बाद पीठ ने NTA को नोटिस जारी किया और इस नई याचिका को भी नीट से संबंधित अन्य याचिका के साथ जोड़ दिया। इस दौरान कोर्ट ने एनटीए को समय सीमा के अंदर ही अदालत के सवाल का जवाब दाखिल करने को कहा।
NEET Paper Leak Case: कब होगी अगली सुनवाई?
मालूम हो कि कोर्ट ने इससे पहले भी नीट संबंधित मामलों पर सुनवाई करते हुए NTA को फटकार लगा चुका है। कोर्ट ने 18 जून को अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा था कि भले ही परीक्षा में किसी की तरफ से 0.001 प्रतिशत लापरवाही क्यों न हुई हो, लेकिन इससे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। मालूम हो कि कोर्ट ने नीट संबंधित कई याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
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