Unified Pension Scheme: NPS और OPS से कितनी अलग है UPS? नई पेंशन स्कीम से किसे-किनता मिलेगा लाभ?

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Unified Pension Scheme

Unified Pension Scheme: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना की घोषणा की है जिसे Unified Pension Scheme (UPS) कहा जाता है। UPS 90 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक सुनिश्चित पेंशन योजना प्रदान करेगी। सरकार ने National Pension System (NPS) से कम कोष और कम रिटर्न और Old Pension Scheme (OPS) को वापस लेने के बारे में कर्मचारियों की नाराजगी के कारण UPS की घोषणा की है।

Unified Pension Scheme: सरकार ने 24 अगस्त, 2024 को सरकारी कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme (UPS)  की घोषणा की। नई पेंशन योजना में Old Pension Scheme (OPS) और National Pension System (NPS) के मिश्रण की विशेषताएं हैं। हालाँकि, OPS की तुलना में UPS सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहतर सौदा प्रतीत होता है।

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Unified Pension Scheme: UPS और OPS के बीच पाँच मुख्य अंतरों को जानें
1.सुनिश्चित पेंशन की गणना का आधार बदलता है:

UPS और OPS  दोनों ही सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करते हैं। हालाँकि, पेंशन की गणना करने के तरीके में दोनों योजनाओं के बीच अंतर है। OPS  के तहत, सुनिश्चित पेंशन अंतिम आहरित मूल वेतन + महंगाई भत्ता (DA) के 50% पर तय की गई थी।

हालाँकि, UPS के तहत, सुनिश्चित पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन + DA होगी। इसका मतलब यह होगा कि सरकारी कर्मचारियों को, सेवानिवृत्ति पर, पिछले 12 महीनों के वेतन + DA  के औसत का 50% मिलेगा। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी को सरकार के साथ अपने कार्यकाल के आखिरी कुछ महीनों के लिए उच्च वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है, तो उसे अंतिम आहरित वेतन का 50% नहीं मिलेगा, बल्कि थोड़ी कम राशि मिलेगी क्योंकि यह पिछले 12 महीनों के औसत का 50% होगा।

2. कर्मचारियों को UPS  में योगदान करना होगा:
Employees have to contribute to UPS

UPS  के तहत, एक कर्मचारी को पेंशन फंड में योगदान करना आवश्यक है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS ) में कर्मचारी के योगदान के समान है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% UPS में योगदान करना होगा।

सरकार भी UPS में योगदान करेगी, जो 14% (वर्तमान में NPS  में योगदान) से बढ़कर 18.5% हो जाएगा। NPS  के तहत, सरकार वर्तमान में 14% योगदान देती है, जबकि कर्मचारी NPS  में 10% योगदान करते हैं। OPS के तहत, कर्मचारी योगदान नहीं करते थे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इसके कारण पुरानी पेंशन योजना लंबे समय में वित्तीय रूप से अस्थिर थी।

3. कर लाभ:

एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्तमान में एनपीएस योजना में सरकार के योगदान के लिए कर लाभ के लिए पात्र है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत 14% की कटौती उपलब्ध है। चूंकि ओपीएस में कोई कर्मचारी योगदान नहीं था, इसलिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं था। सरकार को यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या कर्मचारी और सरकार का योगदान किसी भी कर लाभ के लिए उपलब्ध है।

4. UPS में उच्च सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन:

यूपीएस न्यूनतम दस वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के समय 10,000 रुपये प्रति माह की सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन प्रदान करता है। सरकार के पेंशनर्स पोर्टल के अनुसार, न्यूनतम पेंशन वर्तमान में दस वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद 9,000 रुपये प्रति माह है।

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5. पेंशन में कटौती/पेंशन के कम्यूटेशन के बिना एकमुश्त भुगतान:

एकीकृत पेंशन योजना सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है। एकमुश्त भुगतान की गणना सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + DA) के 1/10वें भाग के रूप में की जाएगी, जो पूरी की गई सेवा के प्रत्येक छह महीने के लिए होगी। सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी। यह OPS से बेहतर प्रतीत होता है क्योंकि बाद के तहत, सेवानिवृत्ति के समय केवल पेंशन के कम्यूटेशन के माध्यम से एकमुश्त राशि ली जा सकती थी, जिससे पेंशन राशि कम हो जाती थी।

पुरानी पेंशन योजना के तहत, केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी पेंशन के एक हिस्से को, जो 40% से अधिक नहीं हो, एकमुश्त भुगतान में परिवर्तित कर सकता है। यदि सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो किसी मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं है। यदि विकल्प का प्रयोग एक वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाता है, तो उसे निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा मेडिकल जांच से गुजरना होगा।

देय एकमुश्त राशि की गणना कम्यूटेशन तालिका के संदर्भ में की जाती है। मासिक पेंशन में कम्यूट किए गए हिस्से को घटा दिया जाएगा और पेंशन के कम्यूटेड मूल्य की प्राप्ति की तारीख से 15 वर्ष की समाप्ति पर कम्यूटेड हिस्से को बहाल कर दिया जाएगा। हालांकि, महंगाई राहत की गणना मूल पेंशन (यानी कम्यूटेड हिस्से में कटौती किए बिना) के आधार पर की जाती रहेगी।

पेंशन के Commuted Value (CVP) के लिए सूत्र है: CVP = 40% (X) commutation factor* (X) 12.

Unified Pension Scheme: OPS और UPS  के बीच एक सामान्य विशेषता

OPS और UPS  के बीच एक सामान्य विशेषता बढ़ती हुई जीवन लागत की भरपाई के लिए मुद्रास्फीति-सूचकांकित पेंशन की उपलब्धता है। ओपीएस के तहत, सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन को साल में दो बार संशोधित किया जाता है – 1 जनवरी और 1 जुलाई को – जब भी सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की घोषणा करती है।

UPS के तहत, मुद्रास्फीति सूचकांक को सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर लागू किया जाएगा। सरकारी घोषणा के अनुसार, सेवा कर्मचारियों के मामले में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर UPS में महंगाई राहत दी जाएगी।

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