CM Arvind Kejriwal: शराब नीति घोटाले में दिल्ली के CM Arvind Kejriwal की CBI केस में जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में CBI की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, CBI ने पिछले 2 साल में केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन जब ED मामले में उन्हें राहत मिलने वाली थी, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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CM Arvind Kejriwal: सिंघवी ने कहा…
सिंघवी ने कहा, केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वे कोई आतंकी नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा इस केस में CBI की FIR दो साल पुरानी है। अगरत 2022 में FIR दर्ज हुई थी। इसमें केजरीवाल आरोपी नहीं थे।साथ ही कहा इस केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी संविधान के आर्टिकल 14, 21, 22 के तहत मिले मूल अधिकारों का हनन है। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या जांच एजेंसी के मनमाफिक जवाब न देने के लिए गिरफ्तारी हो सकती है! ये अपने आप मे कैसे आधार हो सकता है!
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