Supreme Court Judgement: बाल यौन शोषण को रोकने के लिए कड़े कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि बाल पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपराध है। मद्रास हाई कोर्ट का आदेश एक ऐसे मामले में आया था जिसमें 28 वर्षीय व्यक्ति पर अपने फोन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करने का आरोप लगाया गया था
Supreme Court Judgement: उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए “गंभीर गलती” की है।
भारत के Chief Justice DY Chandrachud और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि केवल बाल पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना और देखना POCSO अधिनियम के तहत अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाते हुए “गंभीर गलती” की है।
मद्रास उच्च न्यायालय का यह आदेश एक ऐसे मामले में आया था, जिसमें 28 वर्षीय एक व्यक्ति पर अपने फोन पर बाल पोर्नोग्राफी डाउनलोड करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था और कहा था कि आजकल बच्चे पोर्नोग्राफी देखने के गंभीर मुद्दे से जूझ रहे हैं और समाज को उन्हें दंडित करने के बजाय उन्हें शिक्षित करने के लिए पर्याप्त परिपक्व होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बहाल कर दी।
Supreme Court Judgement: POCSO अधिनियम की धारा 15 पर ध्यान केंद्रित किया
शुरू में, न्यायमूर्ति पारदीवाला ने इस फैसले को लिखने का अवसर देने के लिए मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद दिया। आदेश में POCSO अधिनियम की धारा 15 पर ध्यान केंद्रित किया गया, जो बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री के भंडारण के लिए दंड का प्रावधान करती है।
धारा में कहा गया है, “कोई भी व्यक्ति जो किसी बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री संग्रहीत करता है और इसकी सूचना नहीं देता या इसे नष्ट नहीं करता है, उसे कम से कम पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा और दोबारा अपराध करने पर कम से कम दस हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि सामग्री को आगे प्रसारित या प्रचारित करने के लिए संग्रहीत किया जाता है, तो जुर्माने के साथ-साथ तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है।
व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बाल अश्लील सामग्री संग्रहीत करने पर तीन से पांच साल की कैद और बाद में दोषी पाए जाने पर सात साल तक की कैद की सजा हो सकती है।” न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि इस मामले में, मेन्स रीया को एक्टस रीया से लिया जाना है – मेन्स रीया अपराध के पीछे की मंशा को संदर्भित करता है और एक्टस रीया वास्तविक आपराधिक कृत्य है। सुप्रीम कोर्ट ने POCSO एक्ट के एक मामले में मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया
Supreme Court Judgement: संसद को POCSO में संशोधन लाने का सुझाव दिया है…
पीठ ने कहा, “हमने बच्चों के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार पर बाल पोर्नोग्राफी के प्रभाव के बारे में कहा है… हमने संसद को POCSO में संशोधन लाने का सुझाव दिया है… ताकि बाल पोर्नोग्राफी को बच्चों के यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री के रूप में संदर्भित किया जा सके। हमने सुझाव दिया है कि एक अध्यादेश लाया जा सकता है। हमने सभी अदालतों से कहा है कि वे किसी भी आदेश में बाल पोर्नोग्राफी का उल्लेख न करें।” मुख्य न्यायाधीश ने इसे “ऐतिहासिक निर्णय” कहा और न्यायमूर्ति पारदीवाला को धन्यवाद दिया।
Subscribe Our Channel:https://www.youtube.com/@rajnitibharat