PM Modi की डिग्री पर Explosive विवाद: SC ने केजरीवाल की याचिका cancel की 24/7

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PM Modi
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PM Modi की एजुकेशनल डिग्री को लेकर विवादित टिप्पणी करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर मानहानि का केस दर्ज हुआ, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने अब केजरीवाल को झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका केजरीवाल द्वारा मानहानि के मामले को रद्द कराने के लिए दायर की गई थी, जो कि गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दाखिल किया गया था।

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कोर्ट की राय: “यह राजनीतिक मामला है”

PM Modi: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक है, और इस तरह की याचिकाओं पर विचार करना कोर्ट का काम नहीं है। इसके साथ ही, अदालत ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए साफ किया कि राजनीतिक मुद्दों को कोर्ट में लाने का सही तरीका नहीं है।

मानहानि का मामला कैसे शुरू हुआ?

PM Modi: इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब अरविंद केजरीवाल और आप नेता संजय सिंह ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए और गुजरात यूनिवर्सिटी की विश्वसनीयता पर टिप्पणी की। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने दोनों नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करवाया। मामला ट्रायल कोर्ट तक पहुंचा, जहां से केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया गया था।

कोर्ट के दरवाजे पर केजरीवाल और संजय सिंह

केजरीवाल ने सबसे पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां भी उनकी याचिका खारिज हो गई। इससे पहले इसी केस में संजय सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे अप्रैल 2023 में खारिज कर दिया गया था।

क्या है अगला कदम?

अब, सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को ट्रायल कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। इस केस के चलते राजनीति के गलियारों में हलचल बढ़ गई है, और यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं।

निष्कर्ष:

पीएम मोदी की डिग्री को लेकर उठे विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राजनीतिक मुद्दों पर कोर्ट में विचार नहीं किया जा सकता। कोर्ट का यह निर्णय मानहानि मामले में केजरीवाल के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है, और अब उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपना बचाव करना होगा।

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