Rahul Gandhi पर वकील ने किया था केस, सुप्रीम कोर्ट न लगाई फटकार  

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Rahul Gandhi
Rahul Gandhi केस में SC ने वकील की भरी कचहरी में लगाई  क्लास

राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में ही खारिज कर दिया था कोर्ट ने वकील पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था लेकिन 9 जुलाई को राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने की याचिका दायर करने वाले वकील अशोक पांडे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने  वकील अशोक पांडे को कड़ी फटकार लगाई और इस तरह की याचिका दायर करने से पहले सौ बार सोचने को कहा

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मोदी सरनेम मामले में  एक साल पहले Rahul Gandhi की संसद सदस्यात रद्द हुई थी

 आपको याद होगा कि मोदी सरनेम मामले में तकरीबन एक साल पहले राहुल गांधी की संसद सदस्यात रद्द हुई थी सूरत के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने  आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की सज़ा सुनाई थी लेकिन बाद में कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने के फैसले को रोक दिया था।

जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता ने अशोक पांडे की याचिका को मुर्खतापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है जिसके बाद पीठ ने याचिका दायर करने वाले वकील अशोक पांड़ पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था और राहुल गांधी की  संसद सदस्यता बहाल कर दी गई थी ।

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Rahul Gandhi  मानहानि केस में अशोक पांड़ पर लगे

लेकिन के बार फिर वकील अशोक पांड़े ने संसद सदस्यता बहाली से जुड़े मामले में  9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया  लेकिन इस बार  ये मामल था राहुल गांधी मानहानि केस में अशोक पांड़ पर लगे 1 लाख  रुपये के भारी जुर्माने को माफ करने का दरअसल वकील अशोक पांडे ने कोर्ट के सामने कहा कि मुझे कोर्ट का फैसला मंजूर  है लेकिन  जुर्मान वापस ले लिया जाएं, पर इस बार सुनवाई कर रहे जस्टिस BR गवई और जस्टिस  केवी विश्र्वनाथ ने फटकार लगाते हुए कहा जुर्माना वापस नहीं लिया जाएगा ।

कोर्ट ने ये भी कहा अगर आपने पोडियम नहीं छोड़ा तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा इसके बाद भी वकील अशोक पांड़े चुप नहीं हुए और बहस करते रहे और कहते रहे कि वह जुर्माना देने की स्थिति में नहीं है सुनवाई के दौरान कोर्टरूम का माहौल ऐसा बिगड़ गया कि जस्टिस ने वकील को चेतावनी तक दे डाली उन्होंने कहा कि अब आपने एक शब्द और कहा तो हम आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज करेंगे। कोर्ट ने उन्हें ये भी कहा कि याचिका डालने से पहले सौ बार सोचना चाहिए ।

आपको बता दे कि बार-बार वकील अशोक पांडे  कोर्ट से कह रहे थे कि उनसे जुर्माना न लिया जाए जिसपर जस्टिस गवई ने वकील अशोक पांडे से पूछा कि आपने अब तक कितनी याचिकाएं दायर की हैं और कोर्ट ने आप पर कितना जुर्माना लगाया है । जज के सवाल के जवाब में वकील पांडे ने कहा, “मैंने 200 जनहित याचिकाएं दाखिल की हैं कोर्ट ने कहा कुछ तो सोचते है याचिका दायर करने से पहले इसके बाद भी जब वकील अशोक पांडे कोर्टरूम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए तो जस्टिस काफी ज्यादा नाराज हो गए. उन्होंने कहा, “आप जाते हैं या फिर मैं कोर्ट मार्शल को बुलाऊं.” हालांकि वकील कोर्ट से जुर्माना वापस लेने की अपील करते रहे|

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