Kolkata Doctor Case SC: कोलकाता के डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई के दौरान आज पोस्टमार्टम के लिए जरूरी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सुर्खियों में आया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY Chandrachud ने सवाल किया कि चालान कहां है और कहा कि इसके बिना शव परीक्षण नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें तत्काल दस्तावेज नहीं मिल पाए और वे इस सवाल पर अदालत से बात करेंगे।
यह सवाल तब उठा जब मामले में पेश हुए एक अधिवक्ता ने पूछा कि क्या शव परीक्षण के दौरान पीड़िता के कपड़े पेश किए गए थे। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सौंपे जाने पर दस्तावेज के बारे में क्या कहा गया था।
जब श्री सिब्बल ने कहा कि वे इसे तुरंत नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, “यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एक कॉलम है जिसमें दिखाया गया है कि शव के साथ कौन से कपड़े और सामान भेजे गए थे, हम इसे देखना चाहते हैं।” सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि CBI ने फोरेंसिक नमूने जांच के लिए AIIMS भेजने का फैसला किया है
Also Read:Kolkata doctor murder case: कोई ‘सामूहिक बलात्कार’ नहीं, CBI remand note में संजय रॉय 1 मात्र आरोपी
Kolkata Doctor Case SC: पोस्टमार्टम टीम चालान के बिना शव को स्वीकार नहीं करेगी।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पोस्टमार्टम टीम चालान के बिना शव को स्वीकार नहीं करेगी। “इसलिए हम इसे देखना चाहते हैं।” श्री सिब्बल ने अदालत से और समय मांगा। उन्होंने कहा, “हम इसे अदालत में पेश करेंगे। मुझे बताया गया है कि CJM (Chief Judicial Magistrate) ने इसे खुद भरकर भेजा है।”
मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, “क्या पोस्टमार्टम अनुरोध फॉर्म के बिना किया गया था?” और सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि यह एक वैधानिक फॉर्म है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ तीन न्यायाधीशों की पीठ में शामिल न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की ओर इशारा किया।
Kolkata Doctor Case SC:CBI को बंगाल सरकार से भी यह दस्तावेज मांगना चाहिए
उन्होंने कहा, “ऊपर तीसरा कॉलम देखें, कांस्टेबल (जो शव लेकर आया था) को यह (फॉर्म) ले जाना चाहिए। इसे काट दिया गया है। इसलिए जब शव को जांच के लिए भेजा जाता है तो इस चालान का कोई संदर्भ नहीं होता। आपको यह स्पष्ट करना होगा कि अगर यह दस्तावेज गायब है, तो कुछ गड़बड़ है।”
इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि CBI को बंगाल सरकार से भी यह दस्तावेज मांगना चाहिए। पीठ के समक्ष उपस्थित एक अधिवक्ता ने कहा कि यह दस्तावेज कलकत्ता उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद भारत के सॉलिसिटर जनरल ने सवाल किया, “पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख न होने के कारण, इसके बाद में बनाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।”
Kolkata Doctor Case SC:CBI को सौंपी गई केस फाइल का हिस्सा नहीं है।
श्री सिब्बल ने जवाब दिया, “बाद में कुछ भी नहीं बनाया जा रहा है। हम हलफनामा दाखिल करेंगे।” “शव की जांच के दौरान चालान के बारे में न्यायालय को अवगत करा दिया गया है। CBI का कहना है कि विधिवत भरा गया उपरोक्त चालान CBI को सौंपी गई केस फाइल का हिस्सा नहीं है। उपरोक्त के सामने, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि फॉर्म उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था,” न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, साथ ही कहा कि बंगाल सरकार के लिए उपस्थित अधिवक्ता के पास दस्तावेज नहीं है।
Kolkata Doctor Case SC:आरजी कर मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 17 सितंबर को करेगा
आदेश में कहा गया है कि “अगली सुनवाई की तारीख को विधिवत भरे गए फॉर्म की प्रति प्रस्तुत की जाएगी।” सुप्रीम कोर्ट ने अब CBI से अगले मंगलवार को मामले में नई रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
केंद्रीय एजेंसी ने आज मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट को हरी झंडी दिखाई और कहा कि “नमूने किसने एकत्र किए” यह एक प्रासंगिक प्रश्न बनकर उभरा है।
सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को नमूने भेजने का फैसला किया है।
Kolkata Doctor Case SC: CBI ने नमूने AIIMS को भेजने का फैसला किया है
उन्होंने कहा, “हमारे पास फोरेंसिक जांच रिपोर्ट है और एक बात स्वीकार की गई है कि जब लड़की सुबह 9:30 बजे मिली, तो उसकी जींस और अंडरगारमेंट्स उतारे गए थे और पास में पड़े थे… अर्ध-नग्न और शरीर पर चोट के निशान भी थे… उन्होंने नमूने लिए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में CFSL को भेजे हैं। CBI ने नमूने AIIMS को भेजने का फैसला किया है।”
सॉलिसिटर जनरल ने निष्कर्षों का स्पष्ट उल्लेख किए बिना कहा, “व्यक्ति प्रवेश करता है, लड़की नग्न है और यह FSL का परिणाम है। इसलिए नमूना किसने लिया, यह प्रासंगिक है।”
FIR दर्ज करने में देरी का मुद्दा फिर से उठा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ” FIR दर्ज करने में लगभग 14 घंटे की देरी हुई है। यह बहुत स्पष्ट है।”
Subscribe Our Channel:https://www.youtube.com/@rajnitibharat