Kejriwal: लोकसभा चुनाव के बीच CM केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 1 जून तक के लिए मिली जमानत

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दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की जांच का समाना कर रहे सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी राहत दे दी।आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को अदालत ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।

उससे पहले गुरुवार को ED ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव प्रचार करना मौलिक अधिकार नहीं है। वहीं, ED के हलफनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी हालांकि ED की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी।

कोर्ट में Kejriwal की जीत

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की डिवीजन बेंच ने महज 5 मिनट से भी कम समय में अपना फैसला सुना दिया हलांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करने को कहा है।

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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो दे दी है, मगर साफ-साफ कह दिया है कि उन्हें 2 जून को ही सरेंडर करना होगा। बता दें इससे पहले गुरुवार को ED ने मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत के मुद्दे पर हलफनामे के जरिये सुप्रीम कोर्ट में विरोध दर्ज कराया और कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार हैं और न ही संवैधानिक।

बरहाल, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है क्योंकी दिल्लीध में 25 मई को लोकसभा चुनाव हैं, जिनमें अब सिर्फ 15 दिन का समय रह गया है। ऐसे में केजरीवाल चुनाव से पहले बाहर आ रहे हैं, तो पार्टी को काफी सहारा मिलेगा।

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