Satyendar Jain: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अंकुश और वैभव जैन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। जिसको लेकर अगली सुनवाई 20 मई को होगी। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सह आरोपी अंकुश और वैभव जैन ने नई डिफाल्ट जमानत याचिका दाखिल की है।
जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद अगली सुनवाई 20 मई को होगी। मामले को लेकर वकील ने कहा कि जांच अभी चल रही है, अभी तक पूरी चार्जशीट भी नहीं दाखिल हुई है। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रितु छाबड़िया के फैसले को छोड़कर डिफाल्ट जमानत की मांग कर सकते है। उसी आधार पर हम नई डिफाल्ट ज़मानत याचिका दाखिल कर रहे हैं।
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जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की याचिका
इससे पहले मार्च के महीने में आरोपी वैभव जैन की अंतरिम जमानत राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी थी। ईडी ने वैभव की अंतरिम जमानत का विरोध किया था। इसके साथ ही ईडी ने वैभव की अंतरिम जमानत याचिका की रख – रखाव पर भी सवाल उठाया था। दरअसल, वैभव जैन को अपने एक रिश्तेदार के गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होना था, जिसके लिए उसने कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी और कोर्ट ने उसकी जमानत को खारिज कर दिया था।
Satyendar Jain की क्या थी पहली मांग
वहीं दूसरी ओर तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने सेल में कैदियों की संख्या बढ़ाने की गुहार लगाई है. दरअसल, उन्होंने तिहाड़ जेल नंबर सात के अधीक्षक को एक पत्र लिखकर अपने सेल में कैदियों की संख्या बढ़ाने की मांग की थी, ताकि वह अकेलेपन का शिकार न हो जाएं। इसी के साथ सत्येंद्र जैन ने चिठ्ठी लिखकर यह भी मांग की के उनके साथ एक से ज्यादा कैदी रखे जाएं। वहीं सत्येंद्र जैन ने कहा कि उनके मनोचिकित्सक ने अकेले न रहने की सलाह दी है जिसके लिए वो ये मांग कर रहे हैं। खारिज कर दिया था।
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