Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने CBI की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए Supreme Court से राहत की मांग की थी। इस पर Justice Surya Kant और Justice Ujjal Bhuiyan की Bench ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की तरफ से दिनभर दलीलें पेश की गईं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि एक जमानत के मामले में बहुत समय लग गया।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल ने CBI की ओर से हुई गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए Supreme Court से राहत की मांग की थी।
Kejriwal Bail: जमानत मिली तो गवाह मुकर जाएंगे: CBI
CBI ने गुरुवार को Supreme Court को बताया कि Arvind Kejriwal की रिहाई से आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में कई गवाह विरोधी हो जाएंगे। Supreme Court से केजरीवाल को जमानत पर रिहा नहीं करने का आग्रह करते हुए ASG SV Raju ने कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में Aam Aadmi Party (AAP) के कई उम्मीदवार AAP प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद ही Central Agency को अपना बयान देने के लिए आगे आए। ASG ने तर्क दिया, “अगर आप केजरीवाल को जमानत पर रिहा कर देंगे तो वे (गवाह) मुकर जाएंगे।”
Kejriwal Bail: सिंघवी ने अन्य आदेश का भी दिया हवाला
वहीं, अभिषेक मनु सिंघवी ने Supreme Court के केजरीवाल के संबंध में दिए गए अन्य आदेश का भी हवाला दिया। जिसमें Supreme Court की अन्य bench ने कहा था कि, ‘जीवन का अधिकार पवित्र है और केजरीवाल 90 दिनों से अधिक समय से जेल में हैं।’ सिंघवी ने लोकसभा चुनाव के दौरान मिले interim bail, फिर Trial Court से मिले Regular bail, और उस पर High Court के स्टे का भी जिक्र किया। सिंघवी ने ये भी बताया कि अचानक से CBI ने Special Court में पूछताछ के लिए अर्जी डाल दी।
Kejriwal Bail: मामले में कई नेताओं को मिल चुकी है राहत
बता दें, ED Case में केजरीवाल को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं, CBI Case में जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ सकेंगे। बता दें, कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के पूर्व Deputy CM मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. कविता, आप के संचार प्रभारी रहे विजय नायर को जमानत मिल चुकी है। इन सभी नेताओं को सुप्रीम कोर्ट ने ही राहत दी है।
Kejriwal Bail: केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी को बताया गलत
केजरीवाल की याचिका में कहा गया है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ED की तरफ से दर्ज केस में जब वह न्यायिक हिरासत में थे, तब 26 जून को CBI ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघव ने कहा कि यह गिरफ्तारी गलत है। 12 जुलाई को ED की तरफ से दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। इसके बावजूद वह इसलिए बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें CBI ने गिरफ्तार कर रखा है। ऐसे में कोर्ट उन्हें अंतरिम जमानत दे।
Also Read:Manish Sisodia: 24 घंटे में जेल से बाहर आएंगे Arvind Kejriwal, सत्य की जीत होगी!
Kejriwal Bail: ‘जमानत के लिए निचली अदालत जाएं केजरीवाल’
इस दलील का विरोध करते हुए CBI के लिए पेश Additional Solicitor General SV Raju ने कहा कि CM Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी में कोई भी कानूनी गलती नहीं है। गिरफ्तारी से पहले निचली अदालत के Judge के अनुमति ली गई थी। Delhi High Court भी इस गिरफ्तारी को सही ठहरा चुका है। मामले में Chargesheet दाखिल हो चुकी है। ऐसे में Supreme Court को interim bail पर विचार करने की बजाय केजरीवाल से कहना चाहिए कि वह निचली अदालत में जाकर नियमित जमानत का आवेदन दें।
Kejriwal Bail: केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट का फैसला जल्द ही आ सकता है।
लगभग 4 घंटे की बहस के बाद जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की बेंच ने मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया। जजों ने कहा कि दोनों पक्ष शनिवार तक अपनी दलीलों पर written note Court में जमा करवा सकते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि केजरीवाल की याचिका पर कोर्ट का फैसला जल्द ही आ सकता है। केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को शराब घोटाला केस (Liquor Scam Case) में गिरफ्तार किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान 10 मई को Supreme Court ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए interim bail दी थी। इसके बाद 2 जून को वह दोबारा जेल चले गए थे। तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में है।
Subscribe Our Channel:https://www.youtube.com/@rajnitibharat