वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST यानी Goods and Services Tax Council (GST Council) की पहली बैठक आज यानी 22 जून को हुई। आम चुनाव में जीत के बाद मोदी 3.0 सरकार में GST की इस पहली बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। GST Council की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST Council की बैठक में कई मुद्दे थे।
हालांकि समय की कमी के कारण कुछ पर चर्चा नहीं हो सकी है। वित्त मंत्री ने कहा कि बाकी एजेंडे पर चर्चा के लिए Council की अगली बैठक अगस्त में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
इस बैठक में Goods and Services Tax (GST) परिषद ने फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए पूरे भारत में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू करने का निर्णय लिया है।
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बताया कि इससे फर्जी बिलों के जरिए किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST काउंसिल की बैठक की और इस दौरान अहम फैसले लिए. . एक बार देख लेते है इस मीटिंग में क्या और किस पर फैसले हुए?
GST Council की पहली बैठक
केंद्रीय वित्त मंत्री और GST Council की अध्यक्ष निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘वित्त वर्ष 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 के लिए 30-11-2021 तक दायर सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 (4) के तहत किसी भी चालान या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा 2011 से 2021 मानी जा सकती है। इसलिए 1 जुलाई 2017 से पूर्वव्यापी रूप से समान आवश्यक संशोधन के लिए, परिषद ने एक सिफारिश की है।’ नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी परिषद की यह पहली बैठक थी।
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GST Council की बैठक के अहम फैसले
1.काउंसिल ने सभी सोलर कुकर पर 12% GST निर्धारित करने की सिफारिश की है, चाहे इसमें एकल या दोहरी ऊर्जा स्रोत हो ।
2. भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लाकरूम सेवाओं, बैटरी चालित कार सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जा रही है।
3.EDUCATIONAL संस्थानों के बाहर के छात्रों के लिए छात्रावासों को भी छूट दी जा रही है। आवास सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक है। ये सेवाएं न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए ली का सकती है ।
दूध के डिब्बों पर 12% GST दर
4.Council ने Milk cans पर एक समान 12 फीसदी की दर निर्धारित करने की सिफारिश की है। Council ने सभी कार्टन बॉक्स पर 12 फीसदी की दर निर्धारित की है। फायर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 फीसदी की दर लागू होगी. सभी सोलर कुकर पर 12 फीसदी GST दर लागू होगी ।
GST दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित GoM अगली बैठक में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की ऑफ मिनिस्टर की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री करेंगे।
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